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UP News: उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में होगा नि:शुल्क एडमिशन, देखें पूरी प्रक्रिया 

उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क एडमिशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह प्रक्रिया अगले वर्ष 19 मार्च 2025 तक चलेगी।
 
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UP News: उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क एडमिशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह प्रक्रिया अगले वर्ष 19 मार्च 2025 तक चलेगी।

आवेदन प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होगी

पहला    1 दिसंबर 2024
दूसरा    1 जनवरी से 19 जनवरी 2025
तीसरा    1 फरवरी से 19 फरवरी 2025
चौथा    1 मार्च से 19 मार्च 2025

आवेदन के लिए पात्रता

आरटीई के तहत दाखिले के लिए बच्चे की उम्र सीमा महत्वपूर्ण है। प्री-प्राइमरी और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

आय प्रमाण पत्र (एक लाख या उससे कम आय का)
अलाभित वर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र
अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र
नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाएं। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर होम पेज पर "अप्लाई" करने का लिंक सक्रिय किया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क एडमिशन का यह अवसर विशेष रूप से अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में समानता और अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।