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Haryana :मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कैदी महिला ने कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश कर जमानत ली.

Haryana :मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कैदी महिला ने कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश कर जमानत ली.
 
SIRSA HARYANA

हरियाणा के सिरसा में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जेल में कैद आरोपी महिला ने कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश कर जमानत ले ली। इसका खुलासा होने पर स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी महिला व उसकी जमानतदार के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने व धोखाधड़ी का केस

दर्ज किया है।

मिली सूचना में शहर थाना डबवाली पुलिस ने वर्ष 2023 में मंडी डबवाली निवासी संगीता रानी पत्नी गोरा सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर संगीता को गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के लिए आरोपी संगीता ने स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। 25 सितंबर 2023 को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एक लाख रूपये के जमानत बांड की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली।

27 सितंबर को संगीता ने जमानत बांड प्रस्तुत किया था जिसके अंदर कृष्णा पत्नी अशोक कुमार निवासी विधि चंद नगर मुक्तसर पंजाब संगीता की जमानत दार बनी।
जिसमें कृष्णा ने अपनी 9 मरला जमीन का विवरण कोर्ट में दिया ।
जिस जमीन की कीमत 222300रुपए कागजों में आंकी गई थी। जिसके आधार पर आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गई।

जमा किए गए जमीन के कागज से रिकॉर्ड की रिपोर्ट मुक्तसर के तहसीलदार व राजस्सो अधिकारियों से मांगी। रिपोर्ट में निर्धारित भूमि का मूल्यांकन गलत दिखाया गया तहसीलदार मुक्तसर साहिब ने विशेष रूप से रिपोर्ट भेजी इसमें जमीन के दस्तावेजों को जाली बताए।
इसके बाद कोर्ट को पता चला कि आरोपी संगीता ने कृष्ण के साथ मिली भगत करके जमानत के फर्जी कागज तैयार करवाए थे।

इसके बाद कोर्ट ने सिविल लाइन थाना पुलिस को आरोपी संगीता व कृष्ण के खिलाफ कोर्ट से धोखाधड़ी में जालसाजी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।